Aryan Khan Bail: अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक और रात मुंबई की जेल में बिताएंगे क्योंकि रिहाई के कागजात जेल तक समय पर नहीं पहुंचे. क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान समेत तीन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दी थी. इसके बाद आज हाई कोर्ट ने करीब साढ़े तीन बजे ऑर्डर जारी किया.
इसके बाद आर्यन खान के वकील आदेश की सत्यापित प्रति विशेष अदालत (एनडीपीएस कोर्ट) में ले गए. यहां अभिनेत्री जूही चावला ने आर्यन खान के लिए श्यूरिटी भरा. जज ने इसे स्वीकार कर लिया. अभिनेत्री ने कहा कि मैं काफी खुश हूं और आर्यन खान जल्द ही घर लौटेंगे. हमें लगता है कि यह सभी के लिए बड़ी राहत है.
आखिर आज क्यों जेल से बाहर नहीं आ सके आर्यन?
वकील अली कासिफ खान ने कहा कि NCB ने जो शर्तेँ हमें कल बताई थी वही सारी शर्तेँ आज कोर्ट ने बैल के शर्तों में शामिल कर हमें दी है. आज तीनों की बेल प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और काफी देर भी हो गयी है. कासिफ खान ने बताया कि जेल के नियमों के अनुसार साढ़े 5 बजे तक सिर्फ रिलीज़ पेपर बॉक्स में डाल सकते हैं. लेकिन आज समय सीमा खत्म हो गयी है इसलिए आर्यन, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को कल जेल से रिहाई मिलेगी.
निचली अदालत ने शाम के करीब साढ़े सात बजे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का रिलीज ऑर्डर जारी किया. हालांकि मुनमुन धमेचा का रिलीज ऑर्डर आज जारी नहीं हो पाया. क्योंकि कागजात पूरे नहीं थे.
वहीं जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी कहा कि आर्यन की रिहाई के कागजात तय समयसीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुए. उन्होंने कहा, ''कानून सभी के लिए समान है. हम किसी को कोई खास तव्वजो नहीं देते . जमानत के कागजात प्राप्त करने का अंतिम समय शाम के पांच बजकर 30 मिनट था और यह समय सीमा पार हो चुकी है. वह आज रिहा नहीं हो सकेंगे.'
क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को जमानत देने के एक दिन बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश का मुख्य अंश उपलब्ध कराया. इस आदेश में आर्यन की जमानत के लिए अदालत ने 14 शर्तें लगाई हैं.
उच्च न्यायालय ने पांच पन्नों के आदेश में कहा कि आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा.
उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे. उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी.
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